GST कटौती का बोनस: 0%, 5%, 18%, और 40%—क्या हुआ सस्ता, और क्या महंगा?

भारत सरकार ने 56वीं GST परिषद की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। अब टैक्स प्रणाली को सरल बनाते हुए GST को केवल दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% में सीमित कर दिया गया है। वहीं, कुछ आवश्यक वस्तुओं को 0% (जीरो टैक्स) में शामिल किया गया है, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं को 40% टैक्स स्लैब में रखा गया है। ये बदलाव 22 सितम्बर 2025 से लागू होंगे।

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✅ 0% स्लैब में शामिल – अब होगा और सस्ता

  • जीवन रक्षक और कैंसर से जुड़ी दवाइयाँ

  • दुर्लभ बीमारियों की दवाइयाँ

  • हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ

  • पेनियर, रोटी, पराठा, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, UHT दूध

  • शैक्षणिक सामग्री: कॉपी, पेंसिल, रबर, मैप्स और ग्लोब


✅ 5% स्लैब में शामिल – आम जनता को राहत

  • हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश

  • घी, बटर, नामकीन, मिठाइयाँ, आइसक्रीम

  • चश्मा, थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर

  • कृषि उपकरण: ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर पार्ट्स, बायोपेस्टिसाइड

  • सिलाई मशीन और घरेलू बर्तन


✅ 18% स्लैब – अब इस श्रेणी में आए

  • टीवी, एसी, डिशवॉशर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर

  • 350cc तक की बाइक, छोटी कारें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन

  • सीमेंट और कुछ अन्य औद्योगिक उत्पाद


⬆ 40% स्लैब – अब होगा महंगा

  • तंबाकू, गुटखा और पान मसाला

  • एनर्जी ड्रिंक और कैफीनयुक्त पेय पदार्थ

  • प्राइवेट यॉट, विमान और लग्जरी सामान

  • जुआ, कैसीनो और ऑनलाइन बेटिंग सेवाएँ


💡 सरकार का उद्देश्य और असर

  • यह निर्णय मध्यम वर्ग और आम उपभोक्ता को बड़ी राहत देने वाला है।

  • टैक्स प्रणाली को सरल बनाकर सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को तेज करने का प्रयास किया है।

  • विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से GDP ग्रोथ को भी मजबूती मिलेगी।

  • वहीं, राज्यों को राजस्व में कमी की चुनौती भी झेलनी पड़ सकती है।


✨ निष्कर्ष

नए GST ढाँचे से आम जनता को दैनिक जीवन की वस्तुओं पर राहत मिलेगी, साथ ही टैक्स प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी तथा आसान हो जाएगी। आवश्यक वस्तुएँ सस्ती होंगी, जबकि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाकर सरकार ने एक संतुलित कर नीति प्रस्तुत की है।

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